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अलवर में चार साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड का फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना….

अलवर की एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने चार साल पुराने एक सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एडीजे कोर्ट संख्या-3 द्वारा सुनाया गया।

सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि 12 अप्रैल 2022 को परिवादी सीताराम यादव ने सदर थाना अलवर में अपने साले के बेटे दीपक यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दीपक पिछले करीब 10 वर्षों से लिवारी गांव में अपने फूफा सीताराम यादव के पास रहकर पढ़ाई कर रहा था।

मामले की जांच के दौरान सदर थाना पुलिस ने लिवारी गांव निवासी परमजीत को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी परमजीत ने दीपक यादव की हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि दीपक से उसका किसी लड़की से बातचीत को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते 12 अप्रैल 2022 को उसने दीपक को अपने घर बुलाया और डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।

हत्या के बाद आरोपी ने शव को बोरे में भरकर बाइक से पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब शव पूरी तरह नहीं जला तो उसने शव के टुकड़े कर दिए और उन्हें पहाड़ी इलाके में अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया, जहां पहले से मरे पशुओं के कंकाल पड़े थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के बिखरे हुए अवशेष बरामद किए।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी परमजीत के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाहों के बयान और 77 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

मृतक दीपक यादव मूल रूप से नांगल रूपा गांव का निवासी था और अपने फूफा के घर लिवारी गांव में रहकर पढ़ाई कर रहा था।

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