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अंतिम मौका! आधार–पैन से ITR तक, 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 जरूरी काम


साल 2025 का आखिरी महीना सिर्फ जश्न और छुट्टियों का नहीं, बल्कि टैक्स और फाइनेंशियल डेडलाइन का भी है। 31 दिसंबर के साथ कई अहम कामों की समयसीमा खत्म हो रही है। अगर तय तारीख तक ये काम पूरे नहीं किए गए, तो टैक्सपेयर्स को जुर्माना, ब्याज और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि साल खत्म होने से पहले ये जरूरी काम निपटा लिए जाएं।


🟠 1. ITR फाइल करने का आखिरी मौका

जो टैक्सपेयर तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए 31 दिसंबर आखिरी मौका है।
आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत इस तारीख तक बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
अगर 31 दिसंबर के बाद भी ITR नहीं भरा गया, तो आगे चलकर नोटिस और अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है।


🟠 2. बिलेटेड ITR पर लगेगा जुर्माना

अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर तक रिटर्न भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ लेट फीस देनी होगी—

  • सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा: ₹5,000 तक जुर्माना
  • सालाना आय 5 लाख रुपये तक: ₹1,000 तक जुर्माना

इसके अलावा अगर टैक्स बकाया है, तो उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा


🟠 3. रिवाइज्ड रिटर्न सुधारने की आखिरी तारीख

जिन लोगों ने समय पर ITR फाइल कर दी थी, लेकिन उसमें कोई गलती रह गई है—जैसे इनकम, बैंक डिटेल या कटौती—
वे 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ध्यान रखें:
अगर संशोधन के बाद अतिरिक्त टैक्स बनता है, तो उस पर 25% से 50% तक अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है।


🟠 4. आधार–पैन लिंक करना है जरूरी

जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उनके लिए आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है।
इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है।

अगर तय समय तक लिंक नहीं कराया गया, तो—

  • पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है
  • बैंकिंग, निवेश और ITR फाइलिंग में दिक्कत आएगी

🟠 5. बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कराना अनिवार्य

RBI के निर्देशों के अनुसार, बैंक लॉकर रखने वाले सभी ग्राहकों को अपना लॉकर एग्रीमेंट अपडेट कराना जरूरी है।
इसकी डेडलाइन भी 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

अगर समय रहते एग्रीमेंट अपडेट नहीं किया गया, तो बैंक लॉकर सुविधा रोक सकता है।


🔍 क्यों जरूरी है समय पर ये काम निपटाना?

31 दिसंबर से पहले इन कामों को पूरा करने से—

  • जुर्माना और ब्याज से बचाव होगा
  • टैक्स नोटिस का खतरा नहीं रहेगा
  • नए साल की शुरुआत बिना तनाव के होगी

थोड़ी सी सतर्कता आपको पैसों और परेशानी, दोनों से बचा सकती है।

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