यौन शोषण मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर FIR के आदेश, कोर्ट का बड़ा एक्शन
कोर्ट से बड़ा झटका
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यौन शोषण से जुड़े आरोपों के मामले में एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सीधे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
शिष्य पर भी केस दर्ज करने के निर्देश
कोर्ट के आदेश में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी का भी नाम शामिल है। अदालत ने कहा है कि दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विधि अनुसार जांच की जाए।
एडीजे कोर्ट का आदेश
एडीजे पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कानून के अनुसार विवेचना की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
झूंसी थाने में दर्ज होगा मुकदमा
अदालत के आदेश के बाद यह मामला झूंसी थाना क्षेत्र में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।
जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय
फिलहाल कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस मामले पर सभी की निगाहें पुलिस की जांच और अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।