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विशेष गहन पुनरीक्षण 2026: अलवर में अंतिम मतदाता सूची जारी, 2.37% बढ़े मतदाताराजनैतिक दलों को सौंपी गई अंतिम मतदाता सूची

अलवर, 21 फरवरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत शनिवार को अलवर में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त दलों को जिले की अंतिम मतदाता सूची की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं।

अंतिम सूची में कुल मतदाता 14 लाख 96 हजार से अधिक

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम बीना महावर ने बताया कि 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार अलवर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 14,96,826 हो गई है। इसमें 7,95,433 पुरुष, 7,01,373 महिला और 20 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। प्रारूप सूची की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 2.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सीमा और प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा 27 अक्टूबर 2025 को की गई थी। 4 नवंबर से 11 दिसंबर 2025 तक गणना चरण चला, इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। उस समय जिले में कुल 14,62,203 मतदाता दर्ज थे।

दावे और आपत्तियों पर हुआ निस्तारण

16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। इस अवधि में जिले में 32,373 फॉर्म-6/6ए, 3,321 फॉर्म-7 और 11,953 फॉर्म-8 प्राप्त हुए। सभी आवेदनों का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सत्यापन कर निस्तारण किया गया, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई।

ऑनलाइन उपलब्ध है मतदाता सूची

अंतिम मतदाता सूची जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए राजनैतिक दलों को सॉफ्ट कॉपी (फोटो रहित) और हार्ड कॉपी के रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। मतदाता सूची जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के साथ-साथ भारत निर्वाचन आयोग के वोटर पोर्टल पर भी उपलब्ध है। मतदाता अपना नाम ऑनलाइन EPIC सर्च के माध्यम से देख सकते हैं।

नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की सुविधा जारी

मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटवाना या प्रविष्टियों में संशोधन की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। इसके लिए फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 ऑनलाइन वोटर पोर्टल या ECINet ऐप के माध्यम से भरे जा सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।

अपील की प्रक्रिया भी बताई गई

मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर अंतिम प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट न होने पर 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष द्वितीय अपील का प्रावधान है।

बैठक में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि रहे मौजूद

बैठक में एडीएम सिटी बीना महावर के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, आम आदमी पार्टी अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल, सीपीआई(एम) सचिव भोलाराम शर्मा, कांग्रेस जिला सचिव पुष्पेन्द्र सिंह धाबाई, भाजपा जिला मंत्री राजेश तिवाड़ी सहित अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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