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राजपाल यादव को सिर्फ 30 दिन के लिए मिली राहत, 18 मार्च को होगा बड़ा फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में अस्थायी राहत दी है। अदालत ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया है, जिससे वह 18 मार्च तक जेल से बाहर रह सकेंगे।


कोर्ट का फैसला और शर्तें

  • अदालत ने देखा कि राजपाल ने शिकायतकर्ता की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं।
  • उन्हें 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि का सुरक्षा बॉन्ड जमा करना होगा।
  • अदालत ने यह राहत अस्थायी रूप में दी है और अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

मामला क्या है

  • यह मामला 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा है।
  • राजपाल ने मुरली प्रोजेक्ट्स से पैसे उधार लिए थे और चेक दिए थे, जो बाउंस हो गए।
  • इससे पहले, अदालत ने अतिरिक्त समय देने से इनकार किया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा

बॉलीवुड में हलचल

राजपाल यादव ने कई हिट फिल्मों में काम किया है, जैसे:

  • चुप चुप के
  • भूल भुलैया
  • ढोल

उनकी गिरफ्तारी ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी।


आगे की सुनवाई

  • अदालत का यह फैसला सिर्फ अस्थायी राहत है।
  • राजपाल के वकीलों ने कहा कि वह सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  • 18 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें बड़ा फैसला आने की संभावना है।
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