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अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, पोक्सो कोर्ट ने सुनाई मरते दम तक की सजा

अलवर: पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला मुख्य लोक अभियोजक पंकज यादव द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, मामला 23 मार्च 2025 का है, जब एनईबी थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। आरोपी, जो पीड़िता के ही मकान की छत पर रहता था और उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, ने कथित तौर पर इंस्टाग्राम आईडी हैक कर पीड़िता को डराया-धमकाया और दो से अधिक बार दुष्कर्म किया।

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मामले में पुलिस जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए, जिसके आधार पर मंगलवार को पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को गंभीर प्रकृति का मानते हुए समाज के लिए एक कड़ा संदेश दिया है।

इस फैसले को बाल संरक्षण कानून के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है, जो नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में सख्त कार्रवाई की दिशा में न्यायपालिका की गंभीरता को दर्शाता है।

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