Delhi-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां हटीं: स्कूल, दफ्तर और निर्माण कार्यों को राहत, जानें अब क्या खुलेगा
दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए नए साल की शुरुआत राहत भरी खबर के साथ हुई है। वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए CAQM (Commission for Air Quality Management) की सब-कमेटी ने पूरे NCR में लागू GRAP-III की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। हालांकि, प्रदूषण पूरी तरह नियंत्रित न होने के कारण GRAP-I और GRAP-II के नियम अब भी लागू रहेंगे।
🌫️ AQI में सुधार के बाद फैसला
दिल्ली की हवा में गिरावट का ट्रेंड
CAQM के अनुसार,
- 1 जनवरी को दिल्ली का AQI: 380
- 2 जनवरी शाम 4 बजे AQI: 236
हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार को देखते हुए GRAP-III के तहत लगाए गए सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं।
✅ अब क्या-क्या खुल गया?
GRAP-3 हटने के बाद मिली बड़ी राहत
🏫 स्कूलों में फिजिकल क्लास
पांचवीं कक्षा तक के वे स्कूल जो बंद थे या हाइब्रिड मोड में चल रहे थे, अब पूरी तरह फिजिकल क्लास के साथ खुल सकेंगे। यह अभिभावकों और बच्चों दोनों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
🏗️ निर्माण और तोड़फोड़ कार्य
गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर लगी रोक हटा ली गई है।
- हाउसिंग प्रोजेक्ट
- निजी निर्माण कार्य
अब दोबारा शुरू किए जा सकते हैं।
🏢 दफ्तरों में 100% उपस्थिति
सरकारी और निजी दफ्तरों में लागू 50% वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सलाह वापस ले ली गई है। अब दफ्तर पूरी क्षमता के साथ काम कर सकेंगे।
🚗 गाड़ियों की आवाजाही
- BS-III पेट्रोल
- BS-IV डीजल
गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब ये वाहन बिना जुर्माने के दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चल सकेंगे।
❌ अभी किन चीजों पर रोक रहेगी?
GRAP-1 और GRAP-2 के नियम जारी
भले ही GRAP-3 हटा दिया गया हो, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए शुरुआती चरणों की पाबंदियां अब भी लागू रहेंगी।
🔥 तंदूर पर पाबंदी
होटल और रेस्तरां में कोयले या लकड़ी के तंदूर के इस्तेमाल पर रोक जारी रहेगी।
🌪️ धूल नियंत्रण अनिवार्य
निर्माण स्थलों पर
- एंटी-स्मॉग गन
- पानी का नियमित छिड़काव
जारी रखना अनिवार्य होगा।
🚫 कूड़ा जलाने पर सख्ती
खुले में कूड़ा या बायोमास जलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाता रहेगा।
🅿️ पार्किंग फीस में बढ़ोतरी
निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाने का नियम लागू रह सकता है।
राहत के साथ सतर्कता भी जरूरी
GRAP-3 हटना दिल्ली-एनसीआर के लिए राहत की खबर है, लेकिन AQI अभी भी “खराब” श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि अगर प्रदूषण फिर बढ़ा, तो सख्त पाबंदियां दोबारा लागू की जा सकती हैं। आम लोगों की जिम्मेदारी है कि वे नियमों का पालन करें और प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों से बचें।