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अलवर: नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत के दोषी सरकारी शिक्षक को 5 साल की सजा…

अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत और गलत नीयत से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या–2 ने दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी शिक्षक उसी स्कूल में कक्षा 10वीं का क्लास टीचर था।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी शिक्षक करीब एक महीने से अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकतें और बैड टच कर रहा था। पीड़िता ने इस संबंध में पहले स्कूल के प्रिंसिपल को शिकायत दी थी। प्रिंसिपल ने मामला विभाग को भेजा, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई न होने से आरोपी के हौसले और बढ़ गए और वह लगातार छात्रा से छेड़छाड़ करता रहा।

सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि जब आरोपी शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम अपने पिता को बताया। इसके बाद 23 सितंबर 2023 को छात्रा के पिता ने थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चालान पेश किया, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ट्रायल शुरू किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी सरकारी शिक्षक को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई।

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