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राहुल गांधी मानहानि केस में बरी, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर कोर्ट का फैसला

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बरी कर दिया। सोमवार, 26 अक्टूबर को आए फैसले से राहुल गांधी को कानूनी राहत मिली। यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की एक प्रेस वार्ता में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा था। शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा ने इसे लेकर अदालत में परिवाद दायर किया था। फैसले के बाद अदालत परिसर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं, सुल्तानपुर पहुंचने से पहले राहुल गांधी के काफिले के पीछे चल रही गाड़ियां भी आपस में टकरा गईं। हालांकि, इस हादसे में राहुल गांधी सुरक्षित रहे।

सुल्तानपुर कोर्ट ने राहुल गांधी को किया दोषमुक्त

सुल्तानपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में सोमवार को राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में फैसला सुनाया गया। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से संबंधित मामले में राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया। यह मुकदमा लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा था।मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद गवाहों के बयान और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। राहुल गांधी की आवाज के मिलान का मुद्दा भी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उठा था। इस संबंध में मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन परिवादी की याचिका निरस्त हो गई थी। इसके बाद निचली अदालत में सुनवाई आगे बढ़ी। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलों के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।

अमित शाह पर कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ था परिवाद

यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबंध में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा था। टिप्पणी से आहत होने का दावा करते हुए स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने दीवानी न्यायालय में परिवाद दाखिल किया था।इसके बाद मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। अदालत में गवाहों के बयान दर्ज किए गए और संबंधित पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की आवाज के मिलान से जुड़ा मुद्दा भी उठा। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचने के बाद फिर निचली अदालत में आगे बढ़ा। अंततः 26 अक्टूबर को अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में बरी कर दिया।

बचाव और अभियोजन पक्ष ने रखीं दलीलें

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अपनी दलीलें रखीं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अंतिम बहस की प्रक्रिया पिछली दो पेशियों से चल रही थी।दोनों पक्षों की कानूनी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। फैसले के विस्तृत कानूनी आधार को समझने के लिए अदालत के लिखित आदेश का अध्ययन महत्वपूर्ण है। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है।

फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

राहुल गांधी के बरी होने की खबर सामने आते ही अदालत परिसर के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचकर जश्न मनाया।फैसले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के लिए राहत के रूप में देखा। राजनीतिक नेताओं से जुड़े अदालती मामलों में फैसले के बाद समर्थकों की प्रतिक्रियाएं सामने आना आम बात है। हालांकि, अदालत का निर्णय कानूनी प्रक्रिया और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर होता है। इस मामले में भी आगे की कानूनी स्थिति अदालत के आदेश और संबंधित पक्षों की कार्रवाई पर निर्भर करेगी।

सुल्तानपुर पहुंचने से पहले राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां टकराईं

सोमवार सुबह राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां से वह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। इसी दौरान हलियापुर क्षेत्र में माइलस्टोन 89.5 के पास उनके काफिले के पीछे चल रही चार कारें और एक एंबुलेंस आपस में टकरा गईं।हादसे की सूचना के बाद घटनाक्रम चर्चा में आ गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस दुर्घटना में सुरक्षित रहे और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। काफिले के पीछे चल रहे वाहनों की टक्कर का राहुल गांधी की अदालत में पेशी और फैसले से अलग घटनाक्रम के रूप में उल्लेख किया गया।

फैसले के बाद आगे की कानूनी स्थिति पर नजर

सुल्तानपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत का फैसला राहुल गांधी से जुड़े इस विशेष मानहानि मुकदमे के संबंध में है। इसे अन्य मामलों की कानूनी स्थिति से अलग समझना जरूरी है। किसी भी न्यायिक निर्णय के प्रभाव और आगे की संभावित कार्रवाई को लेकर अंतिम जानकारी अदालत के लिखित आदेश से ही स्पष्ट होती है।फिलहाल, इस मामले में राहुल गांधी को बरी किए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। वहीं, फैसले और काफिले की गाड़ियों की टक्कर से जुड़े घटनाक्रम दिनभर चर्चा में रहे।

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Stv News Rajasthan

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