अलवर में बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, परिवहन विभाग ने बढ़ाई सख्ती
अलवर। एनसीआर क्षेत्र में आने वाले अलवर जिले में अब वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC के बिना वाहनों को ईंधन मिलने में परेशानी हो सकती है। परिवहन विभाग ने ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ व्यवस्था को लेकर फ्यूल स्टेशनों पर जागरूकता अभियान शुरू किया है। विभाग की टीमें वाहन चालकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता जांचने की जानकारी दे रही हैं। नियमों की अनदेखी करने पर CAQM अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
बिना वैध PUCC के नहीं मिलेगा ईंधन
परिवहन विभाग के अनुसार जिन वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUCC समाप्त हो चुका है, उन्हें पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG उपलब्ध कराने पर रोक लागू की जा सकती है।विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहन के PUCC की वैधता समय रहते जांच लें। प्रमाण पत्र समाप्त होने की स्थिति में वाहन की प्रदूषण जांच करवाकर नया प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
फ्यूल स्टेशनों पर चलाया गया जागरूकता अभियान
‘नो PUCC, नो फ्यूल’ व्यवस्था को लेकर परिवहन विभाग की टीमों ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में फ्यूल स्टेशनों का दौरा किया।परिवहन निरीक्षक प्रदीप चौधरी ने अलवर शहर के विभिन्न फ्यूल स्टेशनों पर वाहन चालकों को वैध PUCC रखने की जानकारी दी। वहीं परिवहन निरीक्षक अमरसिंह मीना ने कोठी नारायणपुर और राजगढ़ क्षेत्र में वाहन चालकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के बारे में बताया।
मोबाइल वैन से वाहनों की प्रदूषण जांच
जागरूकता अभियान के दौरान विभाग की मोबाइल प्रदूषण जांच वैन से वाहनों की जांच भी की गई। जांच में पात्र पाए गए वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी किए गए।परिवहन विभाग ने मोबाइल प्रदूषण जांच केंद्रों को फ्यूल स्टेशनों के आसपास उपलब्ध रहने के निर्देश दिए हैं। इससे वाहन चालकों को PUC बनवाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी।
वाहन पंजीयन के एक साल बाद PUCC जरूरी
परिवहन विभाग के अनुसार मोटर वाहन नियमों के तहत वाहन के पंजीयन के एक साल बाद वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना जरूरी है।वाहन मालिकों को समय-समय पर अपने वाहन की प्रदूषण जांच करवानी होगी। वैध PUCC साथ रखना नियमों के पालन के साथ-साथ ईंधन लेने के दौरान होने वाली परेशानी से बचने के लिए भी जरूरी है।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी
जिला परिवहन अधिकारी सविता भारद्वाज ने बताया कि वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र समाप्त होने के बाद ईंधन उपलब्ध कराने पर रोक की व्यवस्था लागू की जा रही है।उन्होंने वाहन चालकों से समय रहते PUCC की वैधता जांचने की अपील की। विभाग के अनुसार नियमों की अवहेलना करने पर CAQM अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
वाहन चालकों से विभाग की अपील
परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने PUCC की वैधता जरूर जांचें। यदि प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है, तो जल्द से जल्द प्रदूषण जांच करवाएं।विभाग का कहना है कि समय पर PUCC बनवाने से वाहन चालक नियमों का पालन कर सकेंगे। साथ ही ईंधन लेने के दौरान अनावश्यक परेशानी और संभावित कार्रवाई से भी बचा जा सकेगा।