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अलवर नाबालिग गैंगरेप प्रकरण: पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

अलवर जिले में नाबालिग से गैंगरेप के एक मामले में पॉक्सो संख्या एक न्यायालय ने दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है। न्यायाधीश जगेन्द्र अग्रवाल की अदालत ने अभियुक्त संजय को दोषी मानते हुए जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां द्वारा 20 जुलाई 2024 को पुलिस थाना खेड़ली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 17 वर्षीय नाबालिग दोपहर करीब 2 बजे बिना बताए घर से चली गई थी। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने पवन निवासी फतेहपुर एवं कुनजी उर्फ कुंज बिहारी पर संदेह जताया था।

अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बयान में खुलासा हुआ कि गाय खोलने के बहाने उसे जबरन चार पहिया वाहन में बैठाकर उत्तर प्रदेश ले जाया गया। बाद में उसे भिवाड़ी लाकर कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया, जहां अभियुक्तों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 26 गवाहों के बयान तथा 40 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त संजय को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।

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Stv News Rajasthan

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