🚖 कैब कैंसिल पर पेनल्टी, पैसेंजर और ड्राइवर का बीमा अनिवार्य
राजस्थान सरकार का OLA, Uber और Rapido पर बड़ा फैसला
🔴 राजस्थान में लागू हुए Aggregator Rules 2025
राजस्थान सरकार ने कैब और डिलीवरी सेवाओं को लेकर बड़ा नियामक कदम उठाया है. राजस्थान मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर रूल्स 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है. परिवहन विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद OLA, Uber और Rapido जैसी कैब कंपनियां अब सख्त नियमों के दायरे में आ गई हैं.
इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा, चालकों की सामाजिक सुरक्षा और सेवाओं में जवाबदेही तय करना है.
🛡️ हर यात्री का 5 लाख रुपये का बीमा जरूरी
नए नियमों के तहत अब कैब से यात्रा करने वाले हर यात्री का पांच लाख रुपये का बीमा अनिवार्य होगा. किसी भी दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में यात्रियों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके, इसके लिए यह फैसला लिया गया है.
इसके साथ ही सभी कैब वाहनों में
- पैनिक बटन
- व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस
लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है.
👨✈️ ड्राइवरों के लिए भी सख्त सामाजिक सुरक्षा नियम
राज्य सरकार ने कैब चालकों की सामाजिक सुरक्षा को भी नियमों का अहम हिस्सा बनाया है.
नए प्रावधानों के अनुसार:
- हर कैब चालक का 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस
- 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस
कराना अब कैब कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा.
❌ कैब कैंसिल करने पर लगेगी पेनल्टी
यात्रियों की सुविधा और जवाबदेही तय करने के लिए कैब बुकिंग कैंसिलेशन पर भी नियम बनाए गए हैं.
- कैब कैंसिल करने पर 100 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकेगी.
इससे आखिरी वक्त पर राइड कैंसिल करने की समस्या पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है.
📄 15 दिन में लाइसेंस लेना होगा जरूरी
राज्य में संचालित सभी कैब और डिलीवरी कंपनियों को 15 दिनों के भीतर परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.
बिना लाइसेंस संचालन करने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने इन नियमों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए हैं. महज सात दिनों में नियम लागू कर प्रशासनिक सख्ती का संदेश दिया गया है.