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अलवर में 11 साल पुराने जानलेवा हमले का फैसला: BJP नेता के बेटे सहित 6 आरोपियों को 5 साल की सजा

अलवर में 11 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में एडीजे कोर्ट नंबर-2 की जज रिद्धिमा शर्मा ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने BJP के पूर्व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सोहनलाल सुलानिया के बेटे धनंजय सुलानिया समेत छह आरोपियों को 5-5 साल की सजा और प्रत्येक पर 27 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

विशिष्ठ लोक अभियोजक महेश मीणा के अनुसार, यह घटना 24 सितंबर 2014 की शाम करीब साढ़े 6 बजे की है। पीड़ित रवि कुमार, निवासी जुरहेड़ा (भरतपुर), अपने साथियों दिलीप और बजरंग के साथ 60 फीट रोड स्थित बजरंग जिम जा रहा था। इसी दौरान बडाया मेडिकल के पास राकेश धाकड़, धनंजय सुलानिया, प्रमोद उर्फ कालू, कौशलेंद्र मोगा, आकाश सैनी और सत्येंद्र कुमार बाइक पर पहुंचे और उनकी कार को आगे से रोक लिया।

इसके बाद आरोपियों ने सरियों, डंडों और चाकुओं से हमला कर रवि को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव करने आए दिलीप और विजय यादव पर भी चाकुओं तथा लाठियों से वार किए गए। हमलावरों ने पीड़ितों की कार को नुकसान पहुंचाया और उनसे सोने की चेन, घड़ी और 780 रुपये छीनकर फरार हो गए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सभी छह आरोपियों—राकेश कुमार धाकड़, धनंजय सुलानिया, प्रमोद उर्फ कालू, कौशलेंद्र मोगा, आकाश सैनी और सत्येंद्र कुमार—को दोषी करार देते हुए अदालत ने 5 साल का कारावास और 27 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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